कुशीनगर,वेयरहाउसिंग व लॉजिस्टिक्स नीति से में निवेश को बढ़ावा।

एडिटर इन चीफ शक्ति कुमार ✍️
कुशीनगर उत्तर प्रदेश सरकार की वेयरहाउसिंग एवं लॉजिस्टिक्स नीति–2022 के अंतर्गत जनपद कुशीनगर में औद्योगिक निवेश को प्रोत्साहन देने हेतु निवेशकों को आकर्षक सुविधाएं एवं अनुदान उपलब्ध कराए जा रहे हैं। जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर के निर्देशानुसार जनपद में लॉजिस्टिक्स एवं वेयरहाउसिंग क्षेत्र के विकास के लिए प्रभावी प्रयास किए जा रहे हैं।
उपायुक्त उद्योग एवं जिला उद्योग उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र कुशीनगर के उपायुक्त श्री अभय कुमार सुमन ने बताया कि इस नीति का उद्देश्य प्रदेश में आधुनिक लॉजिस्टिक्स इकोसिस्टम का विकास कर परिवहन लागत कम करना, आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करना तथा रोजगार के नए अवसर सृजित करना है।
नीति के अंतर्गत वेयरहाउसिंग सुविधाओं पर ₹5 करोड़ तक एवं लॉजिस्टिक्स पार्क पर ₹25 करोड़ तक की पूंजीगत सब्सिडी दी जाएगी। पूर्वांचल एवं बुंदेलखंड क्षेत्र में स्टाम्प शुल्क में 100 प्रतिशत, अन्य क्षेत्रों में 75 प्रतिशत तथा नगर निकायों में 50 प्रतिशत तक की छूट का प्रावधान है। इसके साथ ही भूमि उपयोग परिवर्तन व विकास शुल्क में 75 प्रतिशत तक तथा विद्युत शुल्क में 10 वर्षों तक 100 प्रतिशत छूट दी जा रही है।
लॉजिस्टिक्स पार्क एवं ड्राई पोर्ट (ICD/CFS) परियोजनाओं पर 100 प्रतिशत स्टाम्प शुल्क छूट तथा लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में रोजगार सृजन हेतु प्रति श्रमिक 6 माह तक ₹1000 प्रशिक्षण अनुदान भी दिया जाएगा।
नीति के तहत लॉजिस्टिक्स पार्क हेतु न्यूनतम ₹500 करोड़ निवेश एवं 25 एकड़ भूमि, वेयरहाउसिंग सुविधा हेतु ₹20 करोड़, कोल्ड स्टोरेज हेतु ₹15 करोड़ तथा ड्राई पोर्ट (ICD/CFS) हेतु ₹50 करोड़ निवेश व 10 एकड़ भूमि निर्धारित की गई है।
इच्छुक निवेशक निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जिला प्रशासन ने निवेशकों से अपील की है कि वे इस महत्वाकांक्षी नीति का लाभ उठाते हुए कुशीनगर में निवेश करें और औद्योगिक विकास एवं रोजगार सृजन में भागीदार बनें।




